student Union

छात्रसंघ चुनाव मार्गदर्शिका

Disclaimer

 

छात्रसंघ चुनाव संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश अनुसार होना है। यह मार्गदर्शिका कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने एवं प्राचार्यों/छात्रसंघ प्रभारियों के मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। इस मार्गदर्शिका में तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश में किसी प्रकार का विरोधाभाष पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश के प्रावधान मान्य होंगे।

 

 

नोट :- केवल कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य/चुनाव प्रभारी हेतु

विद्यार्थी/अभ्यर्थी के लिये निर्धारित अर्हताएं

 

1.वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।

2. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला/महाविद्यालय के छात्रसंघ के गठन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचन 

   हेतु विद्यार्थी को गत सत्र में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना  \

   आवश्यक है, किंतु यदि वह स्नातकोत्तर, प्रथम एवं द्वितीय समेस्टर/पूर्व का विद्यार्थी है तो

   उसे गत सत्र में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक नही है।

3. कोई भी विद्यार्थी अपनी अध्ययन-अवधि में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक-एक

   बार कक्षा प्रतिनिधि रह सकता है।

4. कोई भी विद्यार्थी लगातार वर्षों मे किसी एक ही पद पर पदाधिकारी नही रह सकता है।

5. छात्रसंघ पदाधिकारी का एक पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षित पर का निर्धारण

   लॉटरी पद्वति द्वारा छात्रसंघ प्रभारी के द्वारा किया जाएगा।

6. कक्षा प्रतिनिधि के लिए एक-तिहाई पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगें। आरक्षित कक्षाओं 

   सेक्सन का निर्धारण लाटरी पद्वति से ड्राफ्ट द्वारा छात्रसंघ प्रभारी के द्वारा किया जाएगा।

 

नोटः-

1. छात्रसंघ गठन की प्रकिया में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसकी अवधि

   एक वर्ष से कम हो, उसे सम्मिलित नही किया जावेगा। उसी प्रकार से एम.फिल. एवं पी-

   एच.डी. की कक्षाए छात्र संघ चुनाव की परिधि से बाहर रहेगा।

2. जिन महाविद्यालयों में केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम

   संचालित है,जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम है, वहां छात्रसंघ चुनाव नही होगा।

3. यदि किसी पद के लिए केवल एक ही पात्र नामांकन पत्र प्राप्त होता है तो संबंधित पात्र

   अभ्यर्थी को आवेदित पद पर सक्षम निर्वाचन अधिकारी/संस्था प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित

   किया जाएगा।  

विद्यार्थी/अभ्यर्थी के लिये निर्धारित अनर्हताएं

1. विद्यार्थी रैगिंग प्रकरण में लिप्त रहा हो।

2. विद्यार्थी ने 12 वीं कक्षा (10$2) की परीक्षा 5 वर्ष पूर्व या उससे अधिक वर्षों में उत्तीर्ण

   की हो या विद्यार्थी विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अवधि से अधिक समय में किसी

    पाठ्यक्रम को, किसी भी कारण से पूर्ण की हो या शैक्षिक बकाया (academic backlog) हो।

3. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सभी शुल्क निर्धारित दिनांक तक जमा

   नही किए गए है।

4. विद्यार्थी को न्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संबंधी प्रकरण में किसी अपराध के

   लिए दंडित         किया गया हो अथवा उसके विरुद्व आरोप अधिरोपित कर न्यायालयीन कार्यवाही

   चल रहा हो।

5. किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण दंडित किया गया हो अथवा

   उसके विरुद्व अनुचित साधन का प्रयोग के कारण कार्यवाही विचाराधिन हो।

6. विद्यार्थी वर्तमान मे विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं

   नियोजित हो।

7. विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अवधि से अधिक समय में उत्तीर्ण की

   हो।

8. विद्यार्थी को अध्ययनरत संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दंडित किया गया हो।

9. विद्यार्थी द्वारा एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा अपूर्ण छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में

   प्रवेश लिया हो।

10.विद्यार्थी द्वारा अस्थायी प्रवेश लिया गया हो।

11.अध्ययन-काल के किसी भी वर्ष में, नियम भंग करने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

    के छात्रावास से निष्काषित किया गया हो।

12. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अग्रिम बकाया हो।

 

नोट-       कोई भी विद्यार्थी जिसके ऊपर उपरोक्त कंडिकाओ में से किसी एक कंडिका लागू हो तो उसका  नाम तो मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा ही वह अभ्यर्थी हो सकेगा।

 

विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/अध्ययनशालाओं/महाविद्यालयों में पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव

                छात्र संघ गठन की प्रक्रिया संलग्न समय सारिणी के आधार पर पूर्ण कराई जाएगी।

छात्रसंघ गठन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः-

1 मतदाता सूची का प्रकाशन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर अनुसार प्रवेश

   की अंतिम तिथि...................... एवं कुलपति की अनुमति से ....................है। अतः मतदाता सूची के निर्माण का कार्य................... के पश्चात् प्रारंभ किया जावे एवं ................... तक किये गये प्रवेश को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाये।

2 मतदाता सूची पर आपत्तियां निर्धारित तिथि तक प्राप्त की जाएगी।

3 आपत्तियों की जाँच कर निराकरण उपरान्त अंतिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

4 छात्रसंघ गठन हेतु घोषित समय-सारिणी के तहत पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों के पदों

  हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित नामांकन फार्म का विक्रय एवं आवेदकों द्वारा चुनाव हेतु

  नामांकन फार्म को भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्य हेतु तिथि एवं समय की घोषणा

  छात्रसंघ प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार करेगा।

5 प्राप्त नामांकन आवेदन पत्रों की जाँच कर वैद्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

6 आवेदन पत्रों के आधार पर नाम वापसी की कार्यवाही की जावेगी तथा वैद्य अभ्यर्थियों की

  अंतिम सूची        का प्रकाशन किया जावेगा।

7 इसके पश्चात् समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथि को गुप्त मतदान प्रकिया से मतदान,

  निर्धारित मतदान केन्द्रों पर की जावेगी। मतदान की तिथि एवं मतदान कक्ष की घोषणा तथा

  अन्य जानकारी छात्रसंघ प्रभारी द्वारा दी जावेगी।

8 नामांकन फार्म प्रस्तुत करते समय तथा मतदान की तिथि को अभ्यर्थी/विद्यार्थी को अनिवार्य

  रुप से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा जारी नवीनीकृत पहचान पत्र एवं शुल्क

  की रसीद प्रस्तुत करना होगा।       

9 मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन पदाधिकारी तथा कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना उसी

  मतदान केन्द्र में की जावेगी जहां पर मतदान आयोजित किया गया था। परिणाम की घोषणा

  पृथक से छात्र संघ प्रभारी द्वारा मतगणना उपरान्त उसी दिन की जावेगी।

10 मतगणना के उपरान्त तर्कसंगत आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में संपोषक/छात्रसंघ प्रभारी

   द्वारा इसका परीक्षण निर्धारित समिति के द्वारा कराया जावेगा एवं आवश्यकता होने पर ही

   पुनर्गणना की कार्यवाही की जावेगी।