शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल
महाविद्यालय का परिचय:- उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु राज्य शासन द्वारा इस ज़िले मे (2013)
मे कला okf.kT; एवं विज्ञान संकाय मे शासकीय नवीन महाविद्यालय तोकापाल के नाम इसकी स्थापना की गई |
महाविद्यालय सत्र का प्रारंभ: - महाविद्यालय का शिक्षा 16 जून से प्रारंभ होगा |
महत्वपूर्ण सूचना –
( आवेदक कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़े )
(1)छात्रआवेदन पत्र जमा करने की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे । आवेदन पत्र प्राप्तिके सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के विवाद मे यह पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यक शुल्क लेखा शाखा मे जमा कर उसकी रशिद तत्कालप्राप्त करें ।महाविद्यालय मे पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी नामांकन फॉर्मभी कार्यालय से लेकर , उसकी पूर्ति कर जमा करें । अधिकृत लिपिक के अलावा महाविद्यालयके किसी अन्य कर्मचारी के पास शुल्क जमा ना करें। अन्यथा उसकी जिम्मेदारी महाविद्यालयकी नही होगी ।
सम्पूर्ण शुल्क प्रवेश के समय ही एक मुश्तलिया जावेगा ।
(2)छात्राओ को प्रवेश प्राप्त करते समय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्तअन्य सभी शुल्क अनिवार्य रूप मे जमा करना होगा ।
(3).प्रवेश के उपरांत पहचान पत्रक मे छात्र/छात्रा अपना पासपोर्टसाइज फ़ोटो अवश्य लगावे । पहचान पत्रक के अभाव मे ग्रंथालय से पुस्तके प्राप्त नही होसकेगा|
(4)अन्य कक्षाओ मे प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषितकियेजाने के 10 दिन के भीतर ही प्राप्त करना होगा।
(5)विश्वविद्यालय के नियमनुसार संकाय एवं विषय परिवर्तन कीअनुमति 15 अगस्त के परचात नही दी जा सकेगी ।
(6)अपुर्ण एवं बिना प्रमाणपत्र के आवेदन पत्रों पर विचार नहीकिया जावेगा , प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमाकरना अनिवार्य हैं ।
(7)बस्तर जिले के बाहर से आये इस महाविद्यालय मे प्रवेश केइछुकविद्यार्थि तभी प्रवेश पा सकेंगे जब वे इस आशय का
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि जहाँ से वे आरहे हैं, वहाँ उनके अध्ययन की सुविधा नही हैं।
(अ) इसमहाविद्यालय के समीपस्थ क्षेत्र के आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी।
(8)छत्तीसगढ़ शासन एवं शहीद महेन्द्रकर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुरके वर्तमान नियमो के अनुसार यह विवरण पत्रिकाप्रकाशित की जा रही हैं। यदि विवरण पत्रिकाके मुद्रण के दरम्यान अथवा मुद्रण के परचात प्रवेश नियमो मे शासन अथवाविश्वविद्यालयद्वारा संशोधन कर दिया जाता हैं , उस दशा मेप्रवेश संसोधित नियमो के अनुसार दिया जाएगा। ।
(9)गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्र-छात्राओंको शासन द्वारा जारी
बी०पी०एल प्रमाणपत्र प्रवेशफार्म के साथ सलंग्नकरना अनिवार्य है| |
विषयों के अध्यापन की व्यवस्था -
वर्तमान में विभिन्न संकायों के अंतर्गतनिम्नलिखित विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है-
1.कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय: -
(1) हिंदी (2) अंग्रेजी (3) अर्थशास्त्र (4) इतिहास(5) समाज शास्त्र |
2. विज्ञान संकाय :-
(1) भौतिकी (2) रसायन विज्ञान (3) गणित
(4) वनस्पति शास्त्र(5 ) प्राणी शास्त्र ।
3. वाणिज्य संकाय :- स्नातक स्तर तक अध्यापन होता हैं।
प्रवेश प्रक्रिया :-
उपयुक्त संकायों के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश हेतु अभियर्थियों को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी –
(क) बी०ए / बी०एस०सी / बी०कॉम पार्ट 1की कक्षाओं मे छ०ग , हायर सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड रायपुर की 10+2 ( बारहवीं ) परीक्षामें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 40% या उससे अधिक अंक प्राप्ति के आधार पर गुणानुक्रमानुसारप्रवेश दिया जाएगा । अन्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड 10+2 पास विद्यार्थियों को प्रथमवर्ष मे ही प्रवेश मिलेगा। कृषि समूह से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल बी०ए . पार्ट1 की कक्षा पाने की पात्रता होगी। इन कक्षाओ में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनःउसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।
(ख) बी०ए / बी०एस०सी / बी०कॉम पार्ट (1 )
परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवलएक बार संकाय परिवर्तन की सुविधा प्राप्त होगी, परंतु कला और वाणिज्य संकाय के अनुत्तीर्णविद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में नही दिया जाएगा । अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों कोसंकाय परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश उसी दशा में मिल सकेगा , यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रवेश देने बाद स्थान रिक्त रहता हैं । संकाय परिवर्तन करने पर प्राप्तांक में5% कम कर अनुक्रम बनाया जाएगा ।
(ग) प्रवेश हेतु इछुक छात्र-छात्राओं कोनिर्धारित आवेदन पत्र निम्नलिखित अभिलेख सहित निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा -
1. विद्यालय / महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ( सूचना क्र०7 के अनुसार)
2. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची की सत्यपितप्रतिलिपि ।
बी०ए / बी०एस०सी / बी०कॉम ( पार्ट 2 तथा 3)कक्षाओं में प्रवेश नवीनीकरण हेतु इस महाविद्यालय से वर्तमान सत्र में नियमित विद्यार्थीके रूप में उत्तीर्ण अभियर्थियों को केवल एक पन्ने वाले आवेदन पत्र को पूर्ण रूप सेभरकर निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा और आवेदन पत्र के साथ पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाकी अंकसूची की सत्यापित प्रति सहित पहचान पत्रक ( फ़ोटो सहित ) भी सलंग्न करना होगा।
इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रपत्र नही लगेगा ।किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग , विकलांगता , माता-पिता के तृतीयया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का प्रमाणपत्र ( सक्षम अधिकारी द्वारा ) लगाना होगा। इन अभियर्थियों को नवीनीकरण शुल्क अभी तक के लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क के बराबरही जमा करना होगा । स्नातक स्तर की पार्ट 1,2 एवं 3 कक्षाओं में प्रवेश के बाद महाविद्यालयछोड़ने या परीक्षा में न बैठने पर फिर से उसी कक्षा में प्रवेश नही दिया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा
उत्तीर्णविद्यालयों को ही प्रवेश दिया जाएगा । यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ से पदस्थ अन्य प्रदेश सरकारएवं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों , राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र कीसंस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू नहीं होगा ।
(4) कक्षाओं मे प्रवेश नवीनीकरण हेतु पूर्वअर्हकारी परीक्षा मे नियमित विद्यार्थियों के रूप
मे उत्तीर्ण विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों कोकेवल विवरण पत्रिका से सलंग्न आवेदन तथा गर्हिता पत्रक ( फ़ोटो सहित ) भरकर निर्धारिततिथि के भीतर जमा करना होगा और उन्हें नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा , जो अभी तक केलिए जाने वाले प्रवेश शुल्क के बराबर होगा।
स्वाध्यायी परीक्षाओ के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियोंतथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से अर्हकारी
परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपयुक्त 1(ग) में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा । प्रवेश स्थान रिक्त होने पर ही दियाजाएगा ।
विशेष प्रोत्शाहन :-
1. जिसने ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोर्ट्स ऑथोरिटीऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अथवा अंतरास्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं मेंभाग लिया है, उन्हें बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओ में प्रवेशदिया जाएगा , जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया हो , परंतु इस प्रकार की सुविधा को पुनःप्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. जिसने भारतीय विश्वविद्यालय के संघ (ए०आई०यू) द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़शासन , उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता तथा लोकशिक्षण संचालनाय
, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिताएवं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर आंचलिक खेलकूद प्रतियोगिता भाग लेनेवालों को नियमानुसार उनके द्वारा अंतिम परीक्षा में प्राप्ताकों को निम्नलिखित प्रतिशतअधिभार दिया जाएगा :-
क - गोल्ड मेडलिस्ट/प्रथम स्थान प्राप्त होनेवाले को 20%
ख - रजत मेडल / द्वितीय स्थान प्राप्त करनेवाले को 15%
ग - ब्रोंज मेडल / तृतीय स्थान प्राप्त करनेवालों को 12%
घ - केवल भाग लेने वालों को 10%
ड - अंकों का अधिभार 10%
अंको का अधिभार केवल एक ही आइटम के लिए देयहोगा । प्राप्ताकों का अधिभार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को देय होगा , जो विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित न्युनतम अहर्ता रखते हैं ।
3. भारतीय खेल प्रधिकरण नई दिल्ली द्वारा रायपुरमें स्थापित छात्रावास में प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी को 15% अधिभार दिया जाएगा ।
7. आयुसीमा- 2021-22 आयु सीमा छूट प्रवेश निम्नअनुसार हैं -
1. सामान्य छात्रों के लिए प्रवेश की अधिकतमआयु - जिन विषयों में स्वाध्यायी रूप से परीक्षा देने का प्रावधान हैं , उसमें स्नातकस्तर पर 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों को प्रवेशनही दिया जाएगा । परंतु शाशन के नवीन आदेश अनुसार यह आयु बाध्य नही होगा।
2. छात्रओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिके छात्रों के लिये प्रवेश की अधिकतम आयु - सभी छात्रओं के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेशके लिए स्नातक स्तर पर 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पर30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रहेगी ।
3. आयु की गणना - आयु की गणना उस सत्र की एक जुलाई के आधार पर कीजाएगी ।
8. आरक्षण–
1. शाशन की आरक्षण नीति के अनुसार स्थान ( सीट्स) आरक्षित होंगे ।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रओंके लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे । इन दोनों वर्गो के स्थान आपसमें परिवर्तनीय होंगें । पिछड़े वर्ग ( चिकनी परत ( क्रीमी लेयर ) को छोड़कर ) के आवेदकोंके लिए 14 प्रतिशत स्थान अरक्षित होंगे । विधि संकाय में प्रवेश के लिए बार कॉउंसलिंगद्वारा निर्धारित मापदंड माने जावेंगे ।
3. विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोंके पाल्य ( पुत्र-पुत्री/प्रपौत्र-प्रपौत्री ) के लिए 3 प्रतिशत स्थान अरक्षित रहेंगे। केवल विकलांग वर्ग के छात्र/छात्रओं के लिए 10% अंको का अधिभार प्राप्तांकों के आधारपर दिया जाएगा ।
4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से30 प्रतिशत स्थान छात्रओं के लिए आरक्षित होंगे ।
5. आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी उपलब्ध न होनेपर रिक्त स्थान सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के गुणानुक्रम के आधारपर भरे जायेंगे । सर्वप्रथम नियमित उत्तीर्ण छात्र , तत्पश्चात एक विषय में पूरक प्राप्तनियमित छात्र तथा फिर भी यदि स्थान रिक्त रहे तो पात्रता के आधार पर भूतपूर्व
उत्तीर्ण और उसके बाद स्वध्यायी उत्तीर्ण छात्रोंको प्रवेश दिया जाएगा ।
9.अस्थाई प्रवेश -
1. जिन छात्रओं को +2 परीक्षा में पूरक प्राप्तहुआ हैं , उन्हें स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता नही होगी ।
महाविद्यालय मे प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादिसुविधाओं के आधार पर निम्नानुसार हैं :-
1) बी०एस०सी पार्ट 1
जीव विज्ञान समूह 60
गणित समूह 60
2) बी०एस०सी पार्ट 2 - उत्तीर्ण सभी नियमित विद्यार्थी |
3) बी०एस०सी पार्ट 3 - उत्तीर्ण सभी नियमितविद्यार्थी |
4) बी०ए पार्ट 1 - उत्तीर्ण सभी नियमित विद्यार्थी |
5) बी०ए पार्ट 2 - उत्तीर्ण सभी नियमित विद्यार्थी |
6) बी०ए पार्ट 3 - उत्तीर्ण सभी नियमित विद्यार्थी |
7) बी०कॉम पार्ट 1 - 60
8) बी०कॉम पार्ट 2 - उत्तीर्णसभी नियमित विद्यार्थी |
9) बी०कॉम पार्ट 3 - उत्तीर्णसभी नियमित विद्यार्थी |
पाठ्यक्रम -
पाठ्यक्रमबस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरणीका
परआधारित होता हैं ।
1)बी०ए / बी०एस०सी / बी०कॉम पार्ट 1, 2 एवं 3 के लिए निम्नलिखित विषय होंगे :-
(क)आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य
(1)हिंदी भाषा ( Hindi Language )
(2)अंग्रेजी भाषा (English Language)
(ख) पर्यावरण अध्यन अनिवार्य (Environmental Study )
(ग) मुख्य विषय (Core Subject)
इसकेअंतर्गत छात्र वर्तमान में प्रवेश लेते समय
पार्ट1 में जो विषय चयन करेगा , उन्ही विषयों में
उन्हेंपार्ट 2 एवं पार्ट 3 में प्रवेश मिलेगा ।
2 ) विज्ञान संकाय :- आधार पाठ्यक्रम एवं पर्यावरणके अतिरिक्त इनमें से कोई एक समूह का चयन करना होगा । तथा पार्ट 1, 2 एवं 3 में प्रवेश मिलेगा।
(1)गणित , भौतिकी , रसायन ।
(2)रसायन शास्त्र , वनस्पति शास्त्र , प्राणी विज्ञान ।
3 ) कला संकाय - छात्रों को आधार पाठ्यक्रमके अतिरिक्त नीचे दिए गए 6 क्रमों में से प्रत्येक क्रम से एक - एक विषय लेकर कुल3 विषय लेने की पात्रता होगी -
1)समाज शास्त्र
2)राजनीति शास्त्र
3)हिंदी साहित्य
4)अर्थ शास्त्र
5)अंग्रेजी साहित्य / इतिहास ( दोनो में से एक )
4. वाणिज्य संकाय - सभी अनिवार्य विषय , वैकल्पिकविषय यदि किसी कक्षा में हैं तो विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
नोट:- कला , वाणिज्य , विज्ञान संकायों के पार्ट 2 एवं 3 में विषय परिवर्तन नहीं कियाजाएगा तथापि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र हेतु स्वीकृति विषय समूह ही अंतिम रूप में मान्यहोंगे ।
आवश्यक -
(अ) स्नातक कक्षाओं में अध्यापनका माध्यम हिंदी भाषा होगा ।
(ब)संकाय परिवर्तन की दशा में पुनः नामांकन कराना होगा और शुल्क देना होगा ।
(स)विषय / समूह / संकाय परिवर्तन संभव नही होगा । प्रत्येक विषय / समूह / संकाय में प्रवेश के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्थांनातरण प्रमाणपत्रकी मूल प्रति किसमे लगा हैं , उसका उल्लेख फ़ोटो प्रति में करे ।
प्रवेशहेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना एवं शुल्क जमा करना
विभिन्नकक्षाओं मे प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा शुल्क जमा करने तिथियां सूचनाफलक पर लगा दी जाएगी ।
निम्नलिखितआवेदन पत्रों पर सामान्यतया विचार नही किया जायेगा -
1)विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु घोसित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर ।
2)अपुर्ण एवं स्पष्ठ से भरे आवेदन पत्रों पर ।
3)आवेदन पत्र , जो आवश्यक प्रलेखों सहित नहीं हैं ।
आचरण संहिता
सामान्य नियम -
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वालेप्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के प्रत्येक नियम का अक्षरशः पालन करनाहोगा । इनका पालन ना करने पर शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कारवाही का भागीदारहोगा ।
1.विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा
उत्तेजक नही होनी चाहिए ।
2.प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्यन मे लगाएगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा पाठ्येतर
गतिविधियों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।
3.महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग
गाली - गलोच, मारपीट या अग्नेय वस्त्रों का प्रयोग नही करेगा ।
4.प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवंभद्रता व्यवहार करेगा ।
5.महाविद्यालय परिसर की स्वछ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है,वह सरल निव्यसर और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6.महाविद्यालय की सीमाओं मे किसीभी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सवर्थावर्जित हैं।
7.महाविद्यालयमें इधर-उधर थूकना दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना हैं ।विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोरकार्यवाही की जाएगी ।
8.वहा अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा ।विद्यार्थी अपने आपको दलगल राजनीति से दुर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिएराजनीतिक दलों,कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लगा ।महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
अध्यन संबंधीनियम -
1.प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह NCC/NSSमेंभी लागू होगा। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2.विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी से करेगा । उनको स्वछरखेगा और प्रयोगशाला को भी स्वछ रखेगा ।
3.ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा,उसेनिर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाए जाने परनिर्धारित आर्थिक दंड देना होगा ।
4.अध्यन से सम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरुजनों के समक्ष अथवा प्रचार्य केसमक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्योदन प्रस्तुत करेगा ।
5.व्याख्यान कक्षो,प्रयोगशाला या वायनालय में पंखे,लाइट,फर्नीचर,इलेक्ट्रिकफिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जाएगा ।
परीक्षा संबंधीनियम -
1.विद्यार्थी को सत्र के दौरन होने वाले सभी इकाई परीक्षाओं त्रेयमासिक तथाअर्धवार्षिक मे सम्मिलित होने अनिवार्य हैं ।
2.अश्वस्थ्यतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मलित ना होने की स्तिथि में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकलसर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने पर परीक्षा देगा ||
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभलेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयत्न करने पर गंभीर दुराचरण मानाजाएगा |
महाविद्यालय प्रशासनका अधिकार क्षेत्र:-
1 . यदि छात्र किसी अनेतिक मूलक या गंभीर अपराधमें अभियुक्तपाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा |
2. यदि छात्र रेगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़शैछाणिक संस्थाओ में प्रताड़ना प्रतिषेद2001 के अनुशार रेगिंग किये जाने पर अथवा रेगिंगके लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनोंसे दण्डित किया जा सकता है ||
3. यदि विद्यार्थी समय – सीमा पर शुल्क का भुगतान नहीं करताहै तो उसका नाम काट दिया जाएगा ||
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्राथनापत्र अथवा आवेदन मेंतथ्यों को छिपाएगाअथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसेमहाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा ||
महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किऐ गए आवेदन पत्रमें उसके पालक अथवा अभिवाहक का घोषणा पत्रपर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यहाँ हस्ताक्षर प्रवेश समिति के समुख करेंगे ||
विशेष -
1. महाविद्यालयमें उत्पन किसी भी समस्या के मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा||
2. प्रवेशके नियमो में छ:ग शाशन से प्राप्त निर्देशो के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ||
महाविद्यालय मेंनिम्नलिखित छात्रवृतियां एवं अन्य सुविधाये उपलब्ध हैं –
अ ) 1. एकीकृत ( पुनरीक्षित ) छात्रवृति ||
2. पिछड़ा वर्ग छात्रवृति
3. निर्धन वर्ग छात्रवृति
ब ) पुस्तकालय में विलम्ब से पुस्तक जमा करने पर प्रतिदिन 25 पैसे प्रतिपुस्तक की दर से अर्थदंड वसूल किया जाएगा | पुस्तक गुमने पर पुस्तक की वर्तमानबाज़ार कीमत के साथ सम्बन्धित अवधि का दंड
भी वसूल किया जाएगा | यदि गुमाई गई पुस्तक अनुपलब्ध होगी तो प्रकाशकों कोसंपर्क कर नयी प्रति के लिए उनके द्वारा बतलाई गई गई कीमत विलम्ब शुल्क वसूल कियाजाएगा |
पुस्तकालय से पुस्तक निर्गमन करते समय प्रत्येक ग्रहीता का यहाँ कर्त्तव्य हैकि वह निर्गमन के समय ही पुस्तक को अच्छीतरह से देख ले कि वह पुस्तके ठीक दशा में है तथा उसके सभी पृष्ठ है और यदि वह कटी –फटी दशा में पायी जाती हैं , अथवा उसके बिच के पृष्ठ गायब पाए जातेहै तो कीमत नियमानुसार वसूल की जाएगी |पुस्तके वापस नहीं ली जयेगी | सत्र के अंतमें प्राचार्य द्वारा सूचित तिथि परग्रहीता को समस्त पुस्तके पुस्तकालय में लोंटानी होगी | राशी जमा कर पुस्तकप्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं होगा |
पुस्तके निर्गमन हेतु पहचान पत्रक लाना अनिवार्य होगा ||
शुल्क : -
1. शुल्क की दरें : - शासन की स्वीकृति के बिना शुल्क लोंटाया नहीं जावेगा ||
प्रवेश एवं स्टेशनरी - 3+2 = 5 प्रत्येक विद्यार्थी ||
शिक्षण शुल्क –
1 . बी .ए , बी.कॉम त्रि-वर्षीयपाठ्यक्रम 115 रु . प्रत्येक विद्यार्थी ||
टिप्पणी : - शिक्षण शुल्क तथा शुल्क दरों में शासकीय आदेशानुसार परिवर्तन कियेजा सकेंगे ||
प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालयमें प्रवेश मिलते ही निम्नलिखितअशासकीय शुल्क अग्रिम रूप से जमा करना होगा |
बी.ए ./ बी कॉम / बी.एससी. अशासकीय शुल्क
1. छात्र संघ शुल्क -रु . 05-00
2. निर्धन छात्र कल्याण निधि - रु . 05-00
3. स्टेशनरी एवं प्रवेश शुल्क - रु . 05-00
4. महाविद्यालय विकाश शुल्क -रु . 25-00
5. सम्मलित निधि यूनियन गतिविधियाँ - रु . 32-00
6. सोशल गेदरिंग ( स्नहे सम्मलेन ) - रु . 05-00
7. महाविद्यालय एवं शारीरिक कल्याण शुल्क - रु .150-00
8. विभागीय पुस्तकालय शुल्क -रु . 15-00
9. वाचनालय शुल्क - रु . 20-00
10. पुर्न प्रवेश शुल्क - रु . 10-00
11. अप्रवासन शुल्क - रु . 200-00
12. ग्रंथालय विकास शुल्क - रु . 10-00
13. अ. अवधानशुल्क ( स्नातक ) - रु . 60.00
14. महाविद्यालय क्रीडा शुल्क - रु . 34-00
15. नामांकन शुल्क - रु . 150-00
16. जनभागीदारी शुल्क (सभ कक्षाको हेतु ) - रु . 250-00
17. स्थानीय परीक्षा शुल्क - रु . 50-00
नोट - स्ववितीय पाठ्यक्रमो का शुल्क विवरण लेखा शाखा से प्राप्त करें ||
समस्त शुल्क के साथ समस्त अन्य शुल्क ( अवधान राशि तथा सम्मिलित निधि भी )
महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के समय जमा करनाहोगा | जिसके अभाव में प्रवेश संभव नहीं होगा |
शुल्क जमा करने का कार्यालीन समय 11.00 बजे प्रातः से1:30 बजे दोपहर तक छात्र जमा की गई राशि
की रशीद सुरक्षित रखे |
शिक्षण सत्र के मध्य यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़करदुसरे महाविद्यालय जाना चाहे तो उसे अपना निर्णय की पूर्व सुचना देनी होगी |
महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रत्येकविद्यार्थी पालक को आवेदन पत्र के साथ वचन पत्र देना होगा , तथा प्रवेश के समय कीउपस्थिथि अनिवार्य होगी |
6. शुल्क मुक्ति की सुविधा :-
अ ) कृषक वर्ग के लिए :-
1. बी . ए., बी .कॉम (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम ) 79रु. प्रत्येक सत्र के लिए |
2. बी . एससी. ( त्रि-वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम ) 79रु .प्रत्येक सत्र के लिए |
कृषकों के पुत्र एवं पुत्रियों अथवा स्त्री को जोनिम्नलिखित परिभाषाओं के अंतर्गत आते हों , उपरोक्त उल्लेखित सुविधाएँ दी जा सकेगी|
अ ) अनुसूचित जाति/जनजाति :-
बड़ी संख्या में शुल्क सुविधाएँ जैसे शिक्षण शुल्क में छुट , विश्वविद्यालयपरीक्षा शुल्क रियायत , प्रवेश के लिए 33% स्थानों की व्यवस्था है तथा अनुसूचितजनजाति तथा पिछड़ा वर्ग जातियों को शाशन के अदेशानुसार
शिष्यवृतियां दीजाएगी | सम्बंधित छात्र उपरोक्त वृतियों के लिए आवेदन कर सकता हैं |
ब ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कीसहायता से गठित छात्र कल्याण निधि से प्रतिवर्ष निर्धन और योग्य छात्रों को शुल्क सहायता दी जाती है |