प्रवेशप्रक्रिया


महाविद्यालय में प्रवेष हेतु इच्छुकविद्यार्थियों को विवरण पत्रिका मे साथ संलग्न प्रवेष आवेदन पत्र भरकर आवेदन पत्रमें उल्लिखित प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना है । प्रवेषसमिति द्वारा प्रवेष आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्तगुणानुक्रमानुसार प्रवेष सूची जारी की जाएगी । प्रत्येक प्रवेष सूची में प्रवेषषुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित होगी । प्रवेष सूची में उल्लिखित अंतिमतिथि के पहले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेष समिति के समक्षउपस्थित होकर प्रवेष की कार्यवाही पूर्ण करेंगे । सभी कक्षाओं की प्रवेषसमितियां प्रवेष सम्बंधी समस्त सूचनाएं सूचना-पटल के माध्यम से प्रसारित करेंगी ।अतः प्रवेष हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित प्रवेष सूचना का सूचना पटल में अवलोकनकरेें तथा प्रवेष समिति से सम्पर्क बनाए रखेें ।


1.      प्रवेश नियम:- महाविद्यालयमें प्रवेष छत्तीसगढ़ षासन उच्च षिक्षा विभाग द्वारा जारी स्नातक एवं स्नातकोत्त्रकक्षाओं में प्रवेष के लिए मार्गदर्षक सिध्दान्त के अनुसार दिया जाता है । येमार्गदर्षक सिध्दान्त छत्तीसगढ़ के सभी षासकीय, अषासकीय महाविद्यालयों मेंछत्तीसगढ़ विष्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहतअध्यादेष क्रमांक 6 एवं 7 केप्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होते हैं ।


      2.      प्रवेष की तिथि:-

2.1 प्रवेष हेतु आवेदन पत्र जमा करना:-

महाविद्यालयमें प्रवेष हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रोंसहित निर्धारित तिथि तक जमा किए जाएंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेष के लिएआवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर लगाईजाएगी । प्रवेष हेतु बोर्ड / विष्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थितिमें पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्रजमा किए जा सकते हैं ।



2.2 पुनर्मूल्यांकनमें उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेष की अंतिम तिथि:-

पुनर्मूल्यांकनमें उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक गुणानुक्रम में आने परप्रवेश की पात्रता होगी।



   3.      प्रवेष सूची:-


3.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमाकरने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियोंकी अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकरकुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत/अंक सहित पटल पर लगाई जायेगी।


 3.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्नप्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जानेएवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमाकरने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर‘‘प्रवेश दिया गया’’ रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द कर दिया जायेगा।


3.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर हीमहाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा।



3.4 स्थानांतरण प्रमाण पत्र द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खोजाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिसथाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूलस्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने कीस्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जायेगा।


3.5 अस्वीकृत आवेदन पत्रों की कोईसूचना आवेदकों को नहीं दी जावेगी और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार करनासंभव होगा।